30 साल बाद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शॉप में जारी आवर्तन पट्टा रद्द कर दिया गया
महोदय
मेरे बाबा ने सन 1963 में आगरा इंप्रूवमेंट ट्रस्ट द्वारा सिफ दुकानें के लिए 90 साल के लिए पट्टे पर एक दुकान आवर्तन कराया सन 1970 मे मेरे बाबा की मृत्यु हो गई और उनकी जगह मेरे पिताजी के नाम आगरा नगर निगम में आवासीय में रजिस्टर्ड हो गई और उस जगह पर मेरे पिताजी ने अपने रहने के लिए मकान बना लिया वह सन 1985- 92 में आगरा नगर निगम में असेसमेंट करा लिया गया जिसमें उस आवासीय भवन में क्या-क्या बनाया उसका उल्लेख है
सन 20/1/1993 को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा हमारे पापा जी के नाम पर एक नोटिस जारी हुआ जिसमें कहा गया कि आप को सूचित किया जाता है कि आपको आवर्तन की गई दुकान सिर्फ दुकान निर्माण कराने के लिए कराया था लेकिन निरीक्षण मे पाया गया कि आप उस दुकान पर आवासीय उपयोग में लाया जा रहा है इस तरह आपने लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है अतः 7 दिन में कारण बताओ नहीं तो आपके आवर्तन को रद्द कर प्राधिकरण उसमें कब्जा ले लेगी हमारे द्वारा कोई जवाब ना देने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन रद्द कर दिया गया सन 1963 का
आज ऑफिस में फाइल देखने पर पता चला कि उस आदेश के बाद आजतक प्राधिकरण द्वारा उसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई है ना ही कोई बेदखली का नोटिस दिया गया और उस आदेश के बाद कोई कार्रवाई उस फाइल में आजतक नहीं की गई तो कृपया बताएं आज ही मैं क्या करूं