Regarding 311 crpc
नमस्कार ,
CRPC 125 के केस में दिल्ली की कोर्ट में लड़के के वकील के द्वारा लड़की का क्रॉस क्लोज करवा दिया गया है, जिसमें क्रॉस क्वेश्चन के समय ठीक से प्रश्न नहीं पूछे गए जो रेस्पोंडेंट के फेवर के थे, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन कोर्ट ने Disallowed to irrelevant करवा दिए.
अब क्या बचे हुए क्रॉस क्वेश्चंस के लिए किसी दूसरे वकील को अप्वॉइंट कर सीआरपीसी 311 के तहत Recalling ऑफ विटनेस की एप्लीकेशन लगाना सही रहेगा. यदि कोर्ट के द्वारा यह डिस्मिस होती है तो दिल्ली हाईकोर्ट में यह पिटीशन लगाने पर कितने समय में इसका निपटारा हो जाता है?
इसके अलावा कुछ डाक्यूमेंट्स भी जो रेस्पोंडेंट के फेवर थे, क्रॉस क्वेश्चन के समय कोर्ट ने इस Disallowed करवा दिए तो क्या उनको दोबारा सबमिट करवाया जा सकता है? यदि कोर्ट अब सम्मिट नहीं करवाएगी तो क्या रेमेडी है? कृपया जानकार बताये । इसके अलावा रेस्पोंडेंट एफिडेविट में रिप्लाई के समय दिए गए डाक्यूमेंट्स को ही सम्मिट किया जा सकता है या अलग से डाक्यूमेंट्स को भी रेस्पोंडेंट एफिडेविट में कोर्ट में लगा सकते हैं?