क्या पिता द्वारा दी गई सौतेली मां मां को उपयोग उपभोग करने के लिए जमीन बेचे सकती है

सर मेरे पिता दो शादियां की पहली पत्नी का मैं लड़का हूं मेरी माता के मरने के बाद दूसरी शादी की जिनके दो लड़के हैं जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने वसीयत बनाया उन्होंने एक आराजी का चार हिस्सों में डिवाइड किया एक हिस्सा मेरी सौतेली मां को भी मिला एक हिस्सा हमको और एक एक हिस्सा हमारे दो सौतेले भाई को पर मेरे दादा ने वसीयत लिखते समय जो मेरी सौतेली मां है जो अरज़ी का 1/4 की हिस्सेदार हैं मेरे दादा ने यह लिखा कि जब तक मेरी सौतेली मां जीवित रहेंगी तब तक उपयोग उपभोग करेंगी मरने के बाद तीनों लड़के बराबर की हिस्सेदार होंगे और इनको निम्न प्रतिबंधो से आबध्य किया जाता है पर मेरी सौतेली मां प्रॉपर्टी अभी बेचकर अपने दोनों बेटों को देना चाहती है क्या मेरी सौतेली मा प्रॉपर्टी बेच सकती है और अपने दो बेटों को दे सकती है