प्रोपेर्टी ख़रीदने से सम्बंधित जरूरी कागजात

नमस्कार जी, अगर एक व्यक्ति एक प्लाट को पहले किसी को स्टाम्प पर बेच दे और बाद में उसी प्लाट की पॉवर ऑफ अटर्नी किसी और व्यक्ति के नाम कर दे तब उस प्लाट का असली मालिक कौन होगा। क्या ऐसे प्लाट खरीदना चाहिए। क्या वो पहला व्यक्ति उसी प्लाट फिर से किसी को बेच सकता है या POA किसी और व्यक्ति के नाम फिर से कर सकता है। क्या ऐसी प्रोपेर्टी का disputed होने के चांसेज है । क्या POA से प्लाट खरीद लेना चाहिए। मेरे सवालों का जवाब देने के लिए Sir आपका बहुत- बहुत धन्यवाद।