पटना

दादा के स्वार्जित सम्पति को उनके मरने के बाद पिता (इकलौता वारिस)ने दखलखारिज ऑफिस में अपना नाम दर्ज कराकर और मालगुजारी 15,16 का जामा कर ,बैंक में डीड (जो दादा के नाम )मालगुजारी का रसीद (जो पिता के नाम) दख़ल खारिज सर्टिफिकेट(जो पिता के नाम)है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज(कोर्ट से) कर अपनी एक बेटी को लोन दिलाते हैं 2016 में। लोन n p a होने के बाद बैंक अपना सारा प्रोसिजर करने के बाद प्रॉपर्टी को 20.11.18 को औक्शन के द्वारा सेल कर देती है । सरफेसी एक्ट केद्वारा d. m.permition लेने के बाद 2.3.2020 को प्रोपर्टी का पोजेशन लेने (सील) करने के बाद 16.3.2०20 को खरीददार को प्रॉपर्टी का चाभी दे देती है। इसी बीच पिता और बेटी drt feb 2020 me केस करती है पार्टिसन का पिता कहता है मेरी चार बेटी है दो की शादी हुई है दो की नही , बेटी कहती है हम चार बहन है पापा एक बहन को पूरी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लोन कैसे दिला सकते है।प्रॉपर्टी में हम तीन बहन का भी हिस्सा है। क्या प्रॉपर्टी का औक्शन कैंसिल हो सकता है। कृपा कर बताये । पिता अभी जीवित है। लोन लेने के समय पिता बैंक से छुपाया की उनके चार बेटी है।